Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग को तुरंत खारिज कर दिया। जस्टिस ए एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल के वकीलों के द्वारा दाखिल की गई याचिका को तत्काल अस्वीकार किया, इतना ही नहीं बेंच ने देर से आवेदन दाखिल करने पर भी सवाल उठाए।
इसके साथ ही बेंच ने कहा कि 17 मई को पहले ही मुख्य मामले पर आदेश सुरक्षित रखा गया था, उस बेंच के एक सदस्य जज पिछले सप्ताह अवकाशकालीन बेंच में थे। उस समय यह मांग क्यों नहीं उठाई गई। अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वह सुनवाई का अनुरोध चीफ जस्टिस से करें।
उनकी याचिका में उन्होंने अपने वजन और कीटोन लेवल में वृद्धि का उल्लेख किया और जांच के लिए 7 दिन की अतिरिक्त अनुमति मांगी। केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 10 मई से एक जून तक अंतरिम जमानत दी है। और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल के अलावा इस मामले में उनके मंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि, संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।