नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 (Banking Laws Amendment Bill 2024) पेश किया है, जिसमें बैंक खाताधारकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इस विधेयक के अंतर्गत अब कोई भी खाताधारक अपने बैंक खाते के लिए अधिकतम चार नॉमिनी बना सकेगा, जो पहले केवल एक ही होता था। अगर ये विधेयक संदन में पास होता है तो इससे खाताधारकों को अधिक विकल्प मिलेंगे और वे अपने रिश्तेदारों को नॉमिनी के रूप में नामित कर सकेंगे। जैसे- माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी आदि रिश्तेदारों को भी नॉमिनी बना सकेंगे।
इसके अलावा, विधेयक में सहकारी बैंकों से जुड़े कुछ प्रावधानों में भी बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। इनमें वैधानिक लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक तय करने में बैंकों को अधिक स्वतंत्रता देना शामिल है।
मंत्रिमंडल से मंजूरी और आगे की राह
इस विधेयक को पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली थी। इस विधेयक के तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, और अन्य संबंधित कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने 2023-24 के बजट भाषण में भी इन संशोधनों का जिक्र किया था, जिससे यह स्पष्ट है कि सरकार बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
वित्त मंत्री ने 2023-24 के बजट में की थी घोषणा
बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के अपने बजट भाषण में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की घोषणा की थी। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था, ”बैंक प्रशासन में सुधार और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है।”