1 दिसंबर से सिम कार्ड खरीदने के इन नए नियमों से रहें सावधान! लग सकता है 10 लाख तक का जुर्माना

Published

नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग (DoT) ने सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नियमों में बदलाव किया है। ऐसे में सिम खरीदने और बेचने वालों को नए नियमों के बारे में पता होना चाहिए। अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने पर आपको जुर्माने के साथ-साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। दरअसल, फर्जी सिम कार्ड से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्र सरकार सख्त हो गई है। ऐसे में दूरसंचार विभाग ने नए सिम कार्ड नियम जारी किए हैं। ये नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने थे, हालांकि सरकार की ओर से दो महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था। इसलिए ये नए नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू हो रहे हैं।

KYC अनिवार्य

नए नियमों के तहत सिम कार्ड विक्रेताओं को सिम कार्ड खरीदने वाले व्यक्ति की उचित केवाईसी करनी होगी। सरकार ने सिम कार्ड खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ कई सिम खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया है, जिसका मतलब है कि उपयोगकर्ता एक साथ कई सिम कार्ड जारी नहीं कर पाएंगे। साथ ही एक आईडी पर सीमित संख्या में सिम कार्ड जारी किए जाएंगे।

जेल और जुर्माने का प्रावधान

नियमों के तहत सभी सिम विक्रेताओं यानी प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) को 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इन सभी नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।

धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी

दरअसल, खबरें मिल रही थीं कि सिम कार्ड विक्रेता बिना उचित सत्यापन और परीक्षण के नए सिम कार्ड जारी कर रहे हैं, जो धोखाधड़ी का कारण बन रहा है। ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई फर्जी सिम कार्ड बेचते हुए पकड़ा गया तो उसे 3 साल के लिए जेल जाना होगा। उसका लाइसेंस ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। वर्तमान में भारत में लगभग 10 लाख सिम कार्ड विक्रेता हैं। इनमें से अधिकांश कंपनियों और अन्य संस्थानों को थोक में सिम कार्ड जारी करते हैं।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *