भारतीय रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला, होम लोन ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर

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नई दिल्ली/डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें होम लोन ग्राहकों के लिए ख़ुशी की खबर है, होम लोन चुकाने के बाद आपको 30 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्री पेपर वापस मिल जाएगा. आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी कर दिया है. अगर बैंक 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री पेपर वापस नहीं करती है तो बैंक को हर रोज 5000 रुपए का जुर्माना भरना होगा. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए प्रॉपर्टी के दस्तावेज लौटने के नियम जारी करते हुए बैंकों से साफ कर दिया है.

जानकारी के लिए हम आपको बता दें, कि आरबीआई ने बैकों से यह भी साफ कर दिया है कि जिन ग्राहकों ने होम लोन चुकता कर दिया है. उनके प्रॉपर्टी के कागजात उस ब्रांच में 30 दिन के अंदर होना चाहिए जहां से लोन लिया गया है. आरबीआई ने ग्राहकों की सुविधा के लिए 30 दिन की समय सीमा फिक्स कर दी है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश जारी करते हुए बैंकों से कहा है कि किसी भी ग्राहक के दस्तावेज लौटाने में बैंक देरी न करें. अगर कोई बैंक ऐसा करता है तो उसे हर 5000 रुपए के हिसाब से जुर्माना भरना होगा. अगर किसी होम लोन ग्राहक का प्रॉपर्टी पेपर खो जाता है या दस्तावेज खराब हो जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी बैंकों को उठानी पड़ेगी.

लेखक: इमरान अंसारी