Delhi Waqf Board Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया. बता दें, दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता फिलहाल गिरफ्तार हैं.
कोर्ट ने कहा, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत थे लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की कोई मंजूरी नहीं थी. यह कहते हुए कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया. इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. उन्हें भी छुट्टी दे दी गई है.
क्या है मामला?
बता दें, ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से कथित रूप से अर्जित धन का शोधन किया था. आरोपपत्र में मरियम सिद्दीकी का नाम शामिल है.