Bombay High Court On Hijab Ban: कॉलेज में हिजाब बैन… कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इंकार

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Bombay High Court On Hijab Ban
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Bombay High Court On Hijab Ban: बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज यानी बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुंबई शहर के एक कॉलेज द्वारा अपने परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने ओपन कोर्ट में कहा कि वह कॉलेज के द्वारा लिए निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। वहीं, 9 छात्राओं द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स की 9 छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन द्वारा लागू किए गए ड्रेस कोड को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी जिसके तहत परिसर में हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई ।

B.Sc और B.Sc कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के दूसरे और तीसरे साल में पढ़ने वाली इन 9 छात्राओं का कहना था कि ड्रेस कोड उनकी निजता, गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसी को लेकर मुस्लिम छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। छात्राओं ने हिजाब पर बैन हटाने के साथ-साथ कॉलेज प्रशासन पर धर्म के आधार पर पक्षपात करने के आरोप भी लगाए थे।

लेखक: रंजना कुमारी

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