Budget 2024: इस Document के बिना अब Foreign नहीं जा पाएंगे आप!

Published

Budget 2024: मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो सपने देखना कभी नहीं छोड़ता और उन्हें पूरा करने के लिए कई बार अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगा देता है ताकि उसके बच्चे उसका हर सपना पूरा कर सकें। लेकिन भारत में कराधान नीतियों और रोजगार के अवसरों के कारण आजकल भारतीय युवा अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए विदेशों को एक बेहतर विकल्प मानते हैं।

जिसके लिए आपको पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है। और आप अपने सपनों के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ब्लैक मनी एक्ट के तहत क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जमा कराना होगा।

क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जमा कराना होगा

बजट में इसे लेकर सख्त नियम बनाया गया है। आयकर (आईटी) अधिनियम की धारा 230 के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति टैक्स अधिकारियों से क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लिए बिना विदेश नहीं जा सकेगा। और यह सर्टिफिकेट आपको तभी मिल पाएगा जब आप पर कोई टैक्स बकाया न हो या आपने चुकाने के लिए जो टैक्स बचा हुआ है उसे सेटल कर दिया हो। आयकर अधिकारी आपके बारे में कोई संदेह होने पर यह सर्टिफिकेट मांग सकता है।

कब होगा लागू?

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा लेकिन आधिकारिक तौर पर इस नियम को लेकर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब नोटिफिकेशन आएगा, तब आप इसके बारे में और अधिक जान सकेंगे