बहराइच हिंसा मामले में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, जानें सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

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लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच हिंसा के मामले में प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई करते हुए 4 नवंबर तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में दोनों पक्षों को सुना और PWD द्वारा जारी नोटिस पर फिलहाल रोक जारी रखने का निर्देश दिया. साथ ही अदालत ने सरकार और पीड़ितों से अपने-अपने सबूत और दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है.

इससे पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई थी. अदालत ने सरकार को हिदायत दी थी कि आदेश का उल्लंघन न हो और बुलडोजर कार्रवाई न की जाए. अदालत ने दोनों पक्षों को साक्ष्य पेश करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई तक पीडब्ल्यूडी के नोटिस पर रोक जारी रखी है.

बता दें कि, बहराइच हिंसा में PWD द्वारा 23 लोगों के घरों और दुकानों पर नोटिस चिपकाया गया था, जिसमें उन्हें 15 दिनों में जवाब दाखिल करने का वक्त दिया गया था.

क्या है मामला?

बहराइच के थाना हरदी क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव निवासी रामगोपाल मिश्रा 13 अक्टूबर की शाम शाम करीब 6 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले जुलूस में शामिल था. ये जुलूस जब महराजगंज बाजार में समुदाय विशेष के मोहल्ले से गुजर रहा था तो दो पक्षों में कहासुनी हो गई. आरोप है कि इस दौरान छतों से पत्थर फेंके जाने लगे, जिससे विसर्जन में भगदड़ मच गई. इस बीच रामगोपाल को एक घर की छत पर गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई थी.