Telecommunication Act 2023: नया सिम कार्ड खरीदने पर हो सकती है 3 साल तक सजा, 2 लाख का जुर्माना!

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Telecommunication Act 2023: भारत में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक बड़ा बदलाव हुआ है। 26 जून 2023 से पूरे देश में ‘टेलीकॉम एक्ट 2023’ लागू हो गया है। यह कानून पिछले साल दिसंबर में संसद में पारित हुआ था और इसके जरिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस नए कानून के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक लाइफटाइम में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। अगर कोई व्यक्ति इससे ज्यादा सिम कार्ड यूज करते पाया गया तो उसे 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। साथ ही 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। यह कदम फर्जीवाड़े और सुरक्षा संबंधित चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

नेटवर्क सस्पेंड और मैसेज इंटरसेप्शन

नए टेलीकॉम कानून के तहत सरकार को जरूरत पड़ने पर किसी भी नेटवर्क को सस्पेंड करने का अधिकार मिल गया है। इसके अलावा, सरकार के पास आपके मैसेजेज को इंटरसेप्ट करने की भी शक्ति होगी। यह प्रावधान सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

पुराने टेलीकॉम कानूनों में कई बदलाव करते हुए, सरकार ने अपनी पावर को काफी हद तक बढ़ा लिया है। उदाहरण के लिए, इमरजेंसी के समय सरकार किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस या नेटवर्क को अपने कंट्रोल में ले सकती है। इसके अलावा, सरकार की इजाजत के बाद प्राइवेट प्रापर्टी में भी टावर लगाए जा सकेंगे। इससे सरकार को किसी भी आपात स्थिति में बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया देने में मदद मिलेगी।

क्या है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023?

PIB के अनुसार, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव है, जो सौ साल पुराने औपनिवेशिक कानूनों की जगह लेकर, आधुनिक टेलीकोम प्रौद्योगिकियों और नीतियों को समर्थन देता है। यह अधिनियम भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 जैसे पुराने कानूनों को निरस्त कर, उन्हें नए समय की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित और अद्यतित करता है। यह अधिनियम समावेश, सुरक्षा, वृद्धि और त्वरितता के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य भारत को एक विकसित डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है।

टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 का मुख्य उद्देश्य

  • दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क का विकास: इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क के विकास और विस्तार को प्रोत्साहित करना है।
  • स्पेक्ट्रम आवंटन: स्पेक्ट्रम आवंटन और प्रबंधन के लिए स्पष्ट नियम और प्रक्रियाएं स्थापित करना।
  • पुराने कानूनों का निरसन: पुराने औपनिवेशिक कानूनों को हटाकर नए समय के अनुकूल कानूनी ढांचा तैयार करना।
  • व्यापार और निवेश में सुधार: निवेशकों का विश्वास बढ़ाना और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करना।