पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महिला, यौन उत्पीड़न का लगाया था आरोप

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C. V. Ananda Bose: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप था। मामले में महिला ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की है। साथ ही महिला ने अनुरोध किया है कि उसके और उसके परिवार की प्रतिष्ठा और सम्मान की हानि के लिए मुआवजा दिया जाए।

बता दें महिला कर्मचारी ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले में दखल देने की मांग की है। याचिका में महिला ने संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपालों को आपराधिक केस से दी गई व्यापक छूट को चुनौती दी है। जानकारी के लिए बता दें, संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

क्या है पूरा मामला?

राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने 2 मई को राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा था कि वह 24 मार्च को स्थायी नौकरी का निवेदन लेकर राज्यपाल के पास गई थी। तभी राज्यपाल ने उसके साथ बदसलूकी की थी।

लेखक-प्रियंका लाल