केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए जारी की एडवाइजरी, मेडिकल संस्थानों को करना होगा इन नियमों का पालन

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J. P. Nadda

West Bengal Nirbhaya Case: वेस्ट बंगाल के आरजे कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज एक बड़ी बैठक की है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सभी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक परामर्श जारी किया।

एडवाइजरी में क्या कुछ है खास

आज राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने जो एडवाइजरी जारी किया है, उसमें कहा गया है कि हाल के दिनों में मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं, सभी मेडिकल कॉलेजों से अनुरोध है कि वे संकाय, मेडिकल छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टरों सहित सभी स्टाफ सदस्यों के लिए कॉलेज और अस्पताल परिसर के भीतर सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए एक पॉलिसी बनाएं। ओपीडी, वार्ड, कैजुअल्टी, हॉस्टल और परिसर, आवासीय क्वार्टरों में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करें. कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित रूप से जाने के लिए शाम के समय गलियारों और परिसरों में अच्छी तरह से लाइट की व्यवस्था की जाए. सभी संवेदनशील क्षेत्रों को सीसीटीवी कैमरे लगाएं.

  • मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में ओपीडी, वार्ड, कैजुअल्टी, लेबर रूम, हॉस्टल और आवासीय क्वार्टर और अन्य खुले क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा कर्मचारियों (पुरुष और महिला) की तैनाती सहित पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए जाने चाहिए.
  • मेडिकल छात्रों के खिलाफ हिंसा की किसी भी घटना की कॉलेज प्रबंधन द्वारा तुरंत जांच की जानी चाहिए और पुलिस में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए. हिंसा की किसी भी घटना पर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट अनिवार्य रूप से घटना के 48 घंटे के भीतर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को भेजी जानी चाहिए।