‘बिना दांत वाला बाघ है सेंट्रल पैनल, कार्रवाई से कौन रोक रहा नाम बताओ’, पंजाब-हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने दोनों राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में हो रही वृद्धि पर प्रकाश डाला साथ ही कहा कि यह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management) के आदेशों की “पूर्ण अनादर” है. बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेशों का पालन न करने, विशेष रूप से पराली जलाने के संबंध में एक मामले पर सुनवाई की.

SC ने हरियाणा चीफ सेक्रेटरी को किया तलब

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को 23 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम आपको 1 सप्ताह का समय देंगे और अगर आप पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहे तो हम मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना ​​का मामला दर्ज करेंगे.

SC ने बिना दांत वाले बाघ से की CAQM की तुलना

सुनवाई के दौरान Supreme Court ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की तुलना बिना दांत वाले बाघ से की. साथ ही हिदायत दी कि CAQM को सख्त रवैया अपनाने की आवश्यकता है. कोर्ट ने पराली जलाने के मामले में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर हरियाणा और पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM ) को निर्देश दिया.

पराली जलाने के कारण दिल्ली में बढ़ रहा वायु प्रदूषण

बता दें, पराली जलाने के कारण दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्र हर साल वायु प्रदूषण की छाया में घिरे जाते हैं, जो दिवाली महीने में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को अपनी चपेट में लेता है, और पूरी सर्दियों तक बना रहता है.