उत्तर प्रदेश: विधानसभा चुनाव के दौरान कोविड गाइड लाइन का उल्लघंन एवं जनसभा में मतदाताओं को प्रलोभन दिए जाने के मामले में विधानसभा चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर रहे सदर एसडीएम सुखलाल प्रसाद वर्मा की तहरीर पर दर्ज हुए मुकदमे में पूर्व सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी हाजी रईस अहमद और 35 अन्य लोगों ने खिलाफ पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है.
बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के सदर सीट के रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम सदर सुखलाल प्रसाद वर्मा को सूचना मिली थी कि विधानसभा 115 के सदर सीट से सपा प्रत्याशी रईस अहमद, पूर्व सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, फखरे अहमद शोबी द्वारा क्षेत्र के ग्राम पड़ौआ के समीप बुधवाई रोड स्थित पूनम लान में निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना सभा का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें करीब 500 सरकारी व्यक्तियों के साथ बैठक कर रहे थे. आरोप है कि सभी आदर्श आचार संहिता कोविड-19 प्रॉटोकाल अधिनियम-1951 एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विपरीत है. जिसकों लेकर सदर मुकदमा दर्ज किया जाए. बताते हैं कि इस दौरान की जाने वाली छापेमारी के दौरान तमाम अफसरों की मोजूदगी में सभी की वीडियोग्राफी की गई.
इस मामले में पुलिस ने एसडीएम की तहरीर पर सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, सपा नेता एवं पूर्व प्रत्याशी रहीश अहमद, फखरे अहमद शोबी, रंजीत यादव, सतेंद्र पाल सिंह, वीरेंद्र सिंह, शैलेंद्र कुमार राजपूत, जितेंद्र शर्मा, आनंद मौर्य, आनंद मौर्य, फिरोज, चरन सिंह सगर, ऐल्कार सिंह यादव सहित 37 आरोपियों के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है.
लेखक: इमरान अंसारी