बर्खास्त ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम राहत! 21 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

Published

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बर्खास्त ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर को अंतरिम राहत दी है। हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक लगा दी है। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी प्रमाणपत्रों का उपयोग कर सिविल सेवा परीक्षा में भाग लिया था, जिसके चलते उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर (FIR) दर्ज की थी।

इस मामले में पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और यूपीएससी (UPSC) को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने खेड़कर के खिलाफ लगे आरोप को इतनी गम्भीरता से लिया कि जमानत के पहलू पर ठीक से गौर नहीं किया गया।

इस अंतरिम राहत के बाद, अब सभी की निगाहें 21 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर हैं, जहां पूजा खेडकर की जमानत और मामले की अगली कार्यवाही पर निर्णय लिया जाएगा।

कौन हैं पूजा खेडकर?

जा खेडकर 2023 बैच की IAS अधिकारी और पेशे से डॉक्टर हैं। उनका चयन 2022 में मल्टी डिसेबिलिटी कैटेगरी के तहत हुआ था, जहां उन्हें 821वीं रैंक मिली थी। उन्होंने पहले 2021 में भी सिविल सेवा परीक्षा पास की थी और भारतीय खेल प्राधिकरण में सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत थीं। उनके पिता दिलीप खेडकर महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ अधिकारी थे।

बता दें कि IAS बनने के बाद पूजा की ट्रेनिंग मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और एक ज़िले में ट्रेनी सहायक कलेक्टर के तौर पर हुई थी।