दिल्ली हाई कोर्ट ने देशद्रोह मामले में Sharjeel Imam की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा, 17 फरवरी को सुनाया जाएगा फैसला

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नई दिल्ली: शरजील इमाम (Sharjeel Imam) के देशद्रोह (Sedition) मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है, जिसका ऐलान 17 फरवरी को होगा। पिछले महीने हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से शरजील इमाम की जमानत याचिका को फरवरी तक निस्तारण करने के निर्देश दिए थे। शरजील इमाम को सांप्रदायिक दंगा मामले में गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली पुलिस ने 2020 में उनके खिलाफ FIR 22 के तहत केस दर्ज किया था।

शरजील ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और जमानत की मांग की, जिसमें उन्होंने यूएपीए की धारा 13 के तहत सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया होने का दावा किया। हाई कोर्ट ने इस याचिका को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में पहले से ही विचाराधीन बताया और निर्देश दिया कि फैसला 17 फरवरी को सुनाया जाएगा। यदि जमानत से इनकार किया जाता है, तो नई अपील दायर की जा सकती है।

इस दौरान, दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कहा कि शरजील के खिलाफ सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि कई अपराध दर्ज हैं। शरजील ने अपनी अपील में बताया कि उन्होंने न्यायिक हिरासत में तीन साल और छह महीने बिताए हैं, और इसलिए उन्हें यूएपीए की धारा 436 A के तहत वैधानिक जमानत का हकदार होना चाहिए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख से 10 दिनों के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया और उसने शरजील इमाम की जमानत को सुरक्षित रखा है।