Delhi LG Powers Increased: दिल्ली LG की शक्तियों में हुआ इजाफा, जानें- क्या क्या मिले अधिकार?

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VK Saxena

Delhi LG Powers Increased: दिल्ली नगर निगम (MCD) अपने 12 जोन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने के लिए 4 सितंबर को वार्ड समिति के चुनाव करा रहा है। वहीं, चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं।

बता दें, राष्ट्रपति ने दिल्ली के लिए संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय में सदस्यों को बनाने और नियुक्त करने की शक्ति दिल्ली एलजी को सौंपी है। यह जानकारी गृह मंत्रालय द्वारा साझा की गई है। ऐसे में अब दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना को दिल्ली के किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय में सदस्यों को बनाने और नियुक्त करने की शक्ति मिल गई है। सरकार ने इसका गजट भी जारी कर दिया है।

क्या क्या अधिकार होंगे?

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गजट के मुताबिक, अब दिल्ली एलजी के पास किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय के गठन के लिए अधिकार होगा। इसके साथ ही वह किसी भी प्राधिकरण बोर्ड, आयोग और निकाय में किसी भी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति कर सकेंगे। इसके लिए वह संविधान के गठन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 45डी के खंड (ए) के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।