नई दिल्ली: NewsClick से जुड़े कई पत्रकारों के घरों की आज सुबह ही दिल्ली पुलिस के द्वारा तलाशी ली। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, छापे के दौरान कई पत्रकारों से पूछताछ भी की गई है। हालांकि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बता दें कि यह तलाशी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों द्वारा की गई।
मीडियो में यह खबर उस वक्त आग की तरह फैल गई जब पत्रकार अभिसार शर्मा ने अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट कर ये जानकारी दी कि दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा है और जांच के लिए उनका लैपटाप और फोन छीनकर ले गई है।
NewsClick से संबंधित ये मामला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी अगस्त में ईडी द्वारा इस मामले में कई कंपनियों पर छापे मारी की गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा केंद्र न्यूजक्लिक पर रहा था। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने न्यूज पोर्टल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी फंडिंग की जांच की थी। केंद्रीय एजेंसी ने न्यूज पोर्टल से जुड़ी कुछ संपत्तियां भी जब्त की थीं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि क्या दिल्ली पुलिस ने कोई नया मामला दर्ज किया है, जिसके तहत आज की तलाशी ली जा रही है। क्या मामला कुछ और है?
NewsClick पर क्या है आरोप?
अगस्त में, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जांच में आरोप लगाया गया था कि न्यूज़क्लिक उन संगठनों में से एक है, जिन्हें अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित किया गया था जो चीनी प्रचार को बढ़ावा देता है। समाचार पोर्टल और इसके फंडिंग के स्रोत 2021 में जांच के दायरे में आए, जब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इसके खिलाफ मामला दर्ज किया।
प्रवर्तन निदेशालय का मामला इसी मामले पर आधारित था। दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज़क्लिक प्रमोटरों को गिरफ्तारी से सुरक्षा दी और मामला अब अदालत में है। कथित कर चोरी मामले में 2021 में आयकर अधिकारियों द्वारा समाचार पोर्टल के कार्यालयों की भी तलाशी ली गई थी।
इस मामले में किसी की गिरफ्तारी का न होना। दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश का पालन करना माना जा रहा है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्टन ने न्यूजक्लिक प्रमोटरों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।
इस मामले पर NewsClick ने क्या कहा था?
न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ ने तब न्यूज़ पोर्टल के खिलाफ कार्रवाई पर हमला बोलते हुए कहा था कि, “विभिन्न एजेंसियों द्वारा ये जांच, और ये चुनिंदा आरोप, न्यूज़क्लिक सहित मीडिया संगठनों की स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने का प्रयास हैं। अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत भारत का संविधान भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, A हमारे काम का बिल्कुल केंद्र है।”
अगस्त में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद, श्री पुरकायस्थ ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया। “ये नए आरोप नहीं हैं। वे पहले भी लगाए गए हैं। हम उचित मंच यानी अदालत में उनका जवाब देंगे, क्योंकि मामला विचाराधीन है।”