Delhi pollution: GRAP-3 के उल्लंघन पर लगेगा 20 हजार का जुर्माना; ये नियम पढ़कर ही करें ड्राइविंग

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Delhi pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-3) के तहत BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल से चलने वाले चार-पहिया वाहनों पर शुक्रवार से प्रतिबंध लगा दिया गया है. दिल्ली सरकार ने इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 20,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया है. यह जुर्माना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत लगाया जाएगा.

दिल्ली में किन वाहनों को अनुमति नहीं?

दिल्ली में BS-3 मानक के डीजल और उससे पुराने माध्यम मालवाहक वाहनों (MGV) को चलाने की अनुमति नहीं होगी. इस आदेश के बाद NCR राज्यों से आने वाली अंतर्राज्यीय बसें, जो EV, CNG, या BS-4 डीजल पर आधारित नहीं हैं, केवल वो ही दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगी.

फिलहाल, आवश्यक वस्तुएं ढोने वाले वाहनों और ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाले बस और टेंपो ट्रैवलर्स को छूट दी गई है.

GRAP-3 के तहत अन्य उपाय

  • सड़कों की यांत्रिक झाड़ू से सफाई बढ़ाई जाएगी.
  • धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा.
  • तोड़े गए मलबे को उचित स्थानों पर फेंकने की व्यवस्था की जाएगी.
  • सभी निर्माण कार्य, खुदाई, और मलबे का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा.

वायु गुणवत्ता का स्तर ?

GRAP के तहत वायु गुणवत्ता को 4 श्रेणियों में बांटा गया है.
खराब (AQI 201-300)
बहुत खराब (AQI 301-400)
गंभीर (AQI 401-450)
गंभीर प्लस (AQI 450 से अधिक)

दिल्ली में इस साल नवंबर में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंच चुकी है. जबकि, पिछले साल दिल्ली में प्रदूषण की ये स्तिथि 20 दिसंबर के बाद देखने को मिली थी. आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साल के अंदर ही वायु गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है, जो सोचना का विषय है.

सरकार की 11 बिंदुओं की योजना

ग्रैप के चरण-3 के अनुसार दिल्ली में 11 सूत्रीय कार्य योजना 15 नवंबर, 2024 (कल) सुबह 08:00 बजे से पूरे एनसीआर में लागू हो चुकी है.

  1. सड़कों की सफाई: मशीनों से सड़कों की सफाई पहले से ज्यादा बार की जाएगी.
  2. जल छिड़काव: भीड़भाड़ वाले इलाकों और लैंडफिल साइटों पर धूल को दबाने के लिए पानी का छिड़काव बढ़ाया जाएगा.
  3. पब्लिक ट्रांसपोर्ट: सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं बढ़ाई जाएंगी. दिल्ली मेट्रो और बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी, खासकर ऑफिस टाइम और वीकडेज में.
  4. निर्माण कार्यों पर रोक: निर्माण और तोड़फोड़ वाले कामों पर पूरी सख्ती रहेगी। ऐसे काम बंद रहेंगे, जिनसे धूल उड़ती है.
  5. स्टोन क्रशर बंद: पूरे एनसीआर में स्टोन क्रशर चलाने पर रोक रहेगी.
  6. खनन पर प्रतिबंध: दिल्ली-एनसीआर में सभी खनन गतिविधियां बंद रहेंगी.
  7. पुराने वाहनों पर रोक: BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहन दिल्ली में नहीं चल सकेंगे.
  8. मालवाहक वाहनों पर सख्ती: केवल आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों को छूट दी जाएगी.
  9. बाहरी मालवाहक वाहनों पर रोक: दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-III और उससे पुराने डीजल चालित मालवाहक वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे.
  10. अंतरराज्यीय बसों पर रोक: अधिकतर अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
  11. स्कूल ऑनलाइन: कक्षा 5 तक के बच्चों के स्कूल ऑनलाइन मोड में चलाने का आदेश दिया गया है.

GRAP-3 क्या है?

GRAP-3 का मतलब है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण. यह योजना दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण स्तर के हिसाब से जरूरी कदम उठाने के लिए बनाई गई है. जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 401 या उससे ऊपर पहुंच जाता है, जिसे “गंभीर” श्रेणी माना जाता है, तो GRAP-3 लागू किया जाता है.