दिल्ली दंगे के आरोपी खालिद सैफी को कोर्ट से झटका, HC ने खारिज की याचिका

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Khalid Saifi

Khalid Saifi: यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के फाउंडर खालिद सैफी को 2020 में हुए दिल्ली दंगे से जुड़े केस में झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने खालिद सैफी (Khalid Saifi) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा के संबंध में उनके खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप लगाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी.

मामले में जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने मामले में फैसला सुनाया. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिका खारिज की जाती है.

क्या है मामला?

24 फरवरी 2020 को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक सांप्रदायिक दंगा हुआ. इसमें लगभग 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 लोग जख्मी हुए थे. सैफी ने कोर्ट में दलील दी थी कि इस मामले में उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का केस खत्म हो चुका है. न तो उसके पास कोई हथियार बरामद किया गया और न ही उस पर गोली चलाने का आरोप है. जिस वजह से IPC की धारा 307 (हत्या की कोशिश) के तहत मुकदमा नहीं चल सकता.

हेड कांस्टेबल योगराज पर चली थी गोली

बता दें कि जगतपुरी स्टेशन में दर्ज FIR के अनुसार, 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास इलाके के मस्जिद वाली गली में भीड़ इकट्ठा हई. भीड़ ने पुलिस के कहने पर भी वहां से हटने से मना कर दिया. जिसके बाद पथराव किया गया और पुलिसकर्मी पर हमला किया गया. इसके साथ ही हेड कांस्टेबल योगराज पर गोली चलाई गई. आरोप है कि खालिद सैफी और कांग्रेस के पूर्व पार्षद इशरत जहां के कहने पर भीड़ वहां एकत्रित हुई थी.

वहीं जनवरी में ट्रायल कोर्ट ने खालिद सैफी और इशरत जहां और साथ ही 11 अन्य के खिलाफ आरोप निर्धारित करने का आदेश दिया गया, जिसमें हत्या करने के प्रयास का आरोप भी शामिल है. आरोप अप्रैल में तय किए गए. वहीं आपराधिक साजिश सहित कुछ आरोपों में बरी भी किया गया था.

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