मुकेश अंबानी को जिला उपभोक्ता आयोग का नोटिस, परिवादी ने Jio पर 10 लाख 30 हजार रुपये का ठोका दावा

Published

मुजफ्फरपुर/बिहार: जिला उपभोक्ता आयोग ने जियो (Jio) कंपनी और उसके मालिक मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) को नोटिस जारी किया है। आयोग ने ये नोटिस परिवादी के दावे के बाद दिया है। यह दावा मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुरन छपरा रोड नं. 5 निवासी विवेक कुमार की ओर से किया गया है। परिवादी विवेक कुमार ने लगभग 5 वर्ष पूर्व आईडिया के सिम को जियो में पोर्ट कराया था। तब से लेकर आज तक वे जियो के नियमित उपभोक्ता हैं और समय-समय पर नंबर को रिचार्ज भी कराते रहते हैं। कुछ माह पूर्व उनके नंबर को जियो कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया। जब विवेक ने जियो कंपनी के अधिकृत कार्यालय में जाकर शिकायत की तो कंपनी ने इसे टालमटोल कर दिया।

शिकायतकर्ता विवेक कुमार ने बताया कि आईडिया कंपनी का सिम लेते समय और उसे जियो में पोर्ट करवाते समय सभी संबंधित कागजात जमा कराए गए थे। लेकिन जियो कंपनी ने बिना किसी कारण और बिना सूचना दिए उनका सिम बंद कर दिया।

शिकायतकर्ता ने जब अपने नंबर का स्टेटमेंट निकलवाया तो पता चला कि वह जियो का प्राइम मेंबर 25 मई 2025 तक है और समय-समय पर रिचार्ज कराता रहा है। बावजूद इसके, कंपनी ने उनका मोबाइल नंबर बंद कर दिया। काफी परेशान होने के बाद विवेक ने मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दायर किया।

29 अक्टूबर को आयोग के समक्ष उपस्थि होने का आदेश

आयोग ने सुनवाई करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी और मुजफ्फरपुर के जियो कार्यालय के शाखा प्रबंधक के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। दोनों को 29 अक्टूबर को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उक्त मोबाइल नंबर उनके कार्यक्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के पास है। मोबाइल नंबर नहीं रहने के कारण उन्हें आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होना पड़ा है। इस कारण उन्होंने मुकेश अंबानी की कंपनी जियो पर 10 लाख 30 हजार रुपये का दावा किया है।

मामले के संबंध में अधिवक्ता एस.के.झा ने बताया कि यह पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के सेवा में कमी की श्रेणी में आता है। सेवा प्रदाता कंपनी ने उपभोक्ता को सेवा प्रदान करने में विफल रही है, जिससे उपभोक्ता को आयोग में परिवाद दाखिल करना पड़ा है।