नई दिल्ली/डेस्क: दिल्ली शराब नीति केस में PMLA कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन (28 मार्च) तक ED की रिमांड पर भेज दिया. इससे पहले 3 घंटे सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया था. केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया गया था. सुनवाई दोपहर 2.15 बजे से शाम 5.15 बजे तक चली थी. कोर्ट ने फैसला सुनाने में भी 3 घंटे का वक्त लिया. कोर्ट ने जांच एजेंसी को आदेश देते हुए कहा है कि 28 मार्च को केजरीवाल की रिमांड खत्म होते ही दोपहर के 2 बजे तक कोर्ट में पेश करना होगा.
पत्नी सुनीता को केजरीवाल से मिलने की इजाजत
वहीं कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी और उसके फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक डाटा को सुरक्षित रखा जाएगा. कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 41-D के तहत आरोपी अरविंद केजरीवाल को अपने वकील मोहम्मद इरशाद और विवेक जैन से शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मिलने की इजाजत दी गई.
वहीं, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने रोजाना आधे घंटे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की इजाजत दी गई.
23 मार्च का यह है प्रोग्राम
आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार (23 मार्च, 2024) को कहा कि देश तानाशाह और तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा. 23 मार्च, 2024 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर दिल्ली के आईटीओ पर शहीद पार्क में इंडिया गठबंधन और आप के सभी बड़े नेता विरोध प्रदर्शन करेंगे.
इसी बीच खबर ये सभी सामने आ रही है कि आप की ओर से 24 मार्च, 2024 को दिल्ली में जगह-जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका जाएगा.
लेखक: इमरान अंसारी