शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन, गुरुवार को होना है तलब

Published

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रहा है। उन्हें दो नवंबर को केंद्रीय एजेंसी के दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है।

बता दें कि अप्रैल में, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इसी मुद्दे पर पूछताछ के लिए केजरीवाल को बुलाया था।

आप के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, “केंद्र सरकार का केवल एक ही उद्देश्य है – किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी को नष्ट करना।” उन्होंने कहा, “इसके लिए वे फर्जी मामला बनाने सहित कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनका विचार अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना और आम आदमी पार्टी को नष्ट करना है।”

आज का समन सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल के पूर्व डिप्टी मनीष सिसौदिया, जो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, की जमानत याचिका खारिज करने के कुछ घंटों बाद आया है। न्यायाधीशों ने कहा कि मामले में अस्थायी रूप से 338 करोड़ रुपये के धन का लेन-देन स्थापित किया गया है, जिन्होंने पहले इस बात पर जोर दिया था कि सबूतों की एक श्रृंखला स्थापित की जानी चाहिए।

41 पेज के आदेश में, अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के तर्क को स्वीकार कर लिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि यह कोई रची गई साजिश तो नहीं है। क्योंकि इस नीति के तहत कुछ चुनिंदा लोगों ने अप्रत्याशित लाभ कमाएं हैं।

इस्तीफा दें केजरीवाल- दिल्ली की बीजेपी इकाई

फैसले के बाद, दिल्ली की भाजपा इकाई के नेताओं ने मांग की कि केजरीवाल इस्तीफा दें। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “अदालत के आदेश ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए अपने पद से इस्तीफा देने के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया है।”

रिश्वत की हेराफेरी का लगा आरोप

सीबीआई का तर्क है कि शराब कंपनियां उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने में शामिल थीं, जिससे उन्हें 12 प्रतिशत का लाभ होता था। एक शराब लॉबी जिसे “साउथ ग्रुप” कहा जाता था, उसने रिश्वत का भुगतान किया था, जिसका एक हिस्सा लोक सेवकों को दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने रिश्वत की हेराफेरी का आरोप लगाया।