Election Commission of India: इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को चिट्टी लिखी है। जिसमें विषय है- “हरियाणा सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के लिए की गई घोषणा/अनुसूची के विरुद्ध अभ्यावेदन – एमसीसी के कथित उल्लंघन के संबंध में।”
चुनाव आयोग ने क्या कहा (Election Commission of India)-
1. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ने लिखा है, मुझे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित आपके दो अभ्यावेदनों संदर्भ संख्या 0002ए/एई2024/एचआर, तारीख 18 अगस्त और संख्या 0003ए/एई-2ओ241एचआर, तारीख 19 अगस्त का संदर्भ देने का निर्देश हुआ है, जो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन देकर एमसीसी प्रावधानों के कथित उल्लंघन के संबंध में हैं।
2. ऊपर संदर्भित आपके तारीख 18 अग्सत के अभ्यावेदन में, आपने अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया है कि हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव की घोषणा की तिथि अर्थात 16 अगस्त को हरियाणा सरकार ने पहले हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए 5600 रिक्तियों पर भर्ती के लिए विज्ञापन की घोषणा की और बाद में विज्ञापन जारी किया। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, उक्त रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य सेवाओं में टीजीटी और पीटीआई पदों के लिए 76 रिक्तियों की घोषणा की है।
3. आपके दिनांक 19 सितंबर के अभ्यावेदन में, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, आपने निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं:
- (i) हरियाणा राज्य के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि पर, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 38 सरकारी पदों के लिए परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा की। उक्त पदों में बागवानी में विभागीय निदेशक (ग्रुप ए), हरियाणा बीज विकास सहयोग लिमिटेड (ग्रुप ए) में मुख्य प्रबंधक उत्पादन, हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड में मुख्य प्रबंधक विपणन (ग्रुप ए), हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड में गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक (ग्रुप-ए), एफएसएल मधलर्बन, करपाल में सहायक निदेशक (डीएनए) के पद शामिल हैं।
- (ii) अधिसूचना के अनुसार, पहली भर्ती परीक्षा 21 अगस्त को आयोजित की जाएगी और 25 सितंबर तक जारी रहेगी।
4. इस संदर्भ में, आपका ध्यान आयोग के तारीख 02.01.2024 के आदर्श आचार संहिता (क्या करें और क्या न करें) के निर्देशों के पैरा-22 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि “आईपीएससी, स्टिल्ट लोक सेवा आयोगों या कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती/नियुक्ति या पदोन्नति जारी रह सकती है। गैर-वैधानिक निकायों के माध्यम से भर्ती के लिए आयोग की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी।”
5. कथित शिकायतों से संबंधित तथ्यों को पुष्ट करने के लिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा के माध्यम से हरियाणा सरकार से रिपोर्ट मंगवाई गई, जो 20.08.2024 को प्राप्त हुई हैं।
6. आपकी शिकायत दिनांक 18.08.2024 के संबंध में राज्य सरकार का उत्तर निम्नानुसार है-
- (i) इन पदों को एचएसएससी द्वारा संदर्भित किया गया था डीजीपी, हरियाणा राज्य द्वारा एचएसएससी पोर्टल पर ऑनलाइन प्रकाशित किया गया है अर्थात – (ए) महिला कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 600 पद और पुरुष कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 4000 पद एचएसएससी पोर्टल पर दिनांक 03.07.2024 को अधिग्रहीत/अपलोड किए गए और (बी) पुरुष कांस्टेबल (आईआरबी) के 1000 पद एचएसएससी पोर्टल पर दिनांक 09.07.2024 को अधिग्रहीत/अपलोड किए गए;
- (ii) पुलिस कांस्टेबल के 5600 पदों के संबंध में विज्ञापन संख्या 1412024 और टीजीटी और पीटीआई के 76 पदों के संबंध में विज्ञापन संख्या 1212024 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की वेबसाइट अर्थात u,rvrv.ltssc.gov.in पर दिनांक 16.08.2024 को अपराह्न 01:45 बजे प्रकाशित किया गया;
- (iii) यह भी कहा गया है कि वर्तमान मामला नियमित नियुक्तियों से संबंधित है।
- (iv) इस संबंध में कोई अलग से घोषणा नहीं की गई थी और केवल विज्ञापन 16.08.2024 को दोपहर 01:45 बजे एचएसएससी वेबसाइट पर जारी किया गया था, प्रायोजक प्राधिकारी यानी डीजीपी, हरियाणा राज्य द्वारा पहले से ही एचएसएससी को संदर्भित पदों के लिए।
राज्य सरकार का उत्तर, अन्य बातों के साथ-साथ, आपकी शिकायत दिनांक 19.08.2024 के संबंध में, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, निम्नानुसार है–
- (i) हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 16.08.2024 को आयोग की वेबसाइट पर भर्ती के लिए अनुसूची अधिसूचित की थी, जो पहले से ही भर्ती प्रक्रिया के तहत 38 श्रेणी के पदों के लिए है, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफ से स्पष्ट है।
- (ii) हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 08.07.2024 को सोलह श्रेणी के पदों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुसूची पहले ही अधिसूचित कर दी थी।
- (iii) स्वास्थ्य और आयुष विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए, दिनांक 16.08.2024 की घोषणा के क्रम संख्या 17 में उल्लेख किया गया है। स्क्रीनिंग टेस्ट के पैटर्न की योजना 18.07.2024 को अधिसूचित की गई थी, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट की तिथि 22.09.2024 अधिसूचित की गई थी।
- (iv) दिनांक 16.08.2024 की घोषणा के क्रम संख्या 18 पर सहायक वास्तुकार, वास्तुकला विभाग के पद के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट की योजना/पैटर्न 13.08.2024 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट की तिथि 29.09.2024 अधिसूचित की गई थी।
- (v) हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आगे उल्लेख किया गया है कि उसने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए तीन चरण की परीक्षा प्रक्रिया को अपनाया है अर्थात स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद विषय ज्ञान परीक्षण और साक्षात्कार।
- (vi) घोषणा में क्रम संख्या 19 से 38 में उल्लिखित श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 16.08.2024 को हरियाणा लोक सेवा आयोग ने सूचित किया है कि इन श्रेणियों के पदों के लिए अनुसूची विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचनाओं और उसके लिए जारी विज्ञापन के अनुसरण में है।
8. आदर्श आचार संहिता से संबंधित आयोग के मौजूदा निर्देशों और राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के आलोक में मामले की जांच की गई है। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी और राज्य सरकार द्वारा संबंधित वैधानिक अधिकारियों को एमसीसी लागू होने की तारीख से बहुत पहले आवश्यक संचार भेजा गया था। वैधानिक अधिकारियों ने एमसीसी लागू होने से पहले विज्ञापन सहित प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके अलावा, आयोग के दिनांक 02.01.2024 के निर्देशों के अनुसार आईजेपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोगों या कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा नियमित भर्ती प्रक्रिया जारी रखने पर कोई रोक नहीं है। इसलिए, आदर्श आचार संहिता पर आयोग के निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं है।
9. तथापि, समान अवसर बनाए रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को अनुचित लाभ न मिले, आयुक्त ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव संपन्न होने तक इन भर्तियों के परिणाम घोषित न किए जाएं।