नई दिल्ली। आतंकी फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला से सांसद Engineer Rashid जल्द ही बाहर आएंगे। आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 अक्टूबर 2024 तक उन्हें अंतरिम जमानत दी है।
नियमित जमानत याचिका पर आदेश लंबित
ज्ञात हो कि विधानसभा में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने को इंजीनियर राशिद ने जमानत याचिका दायर कर 3 महीने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 2 अक्टूबर तक जमानत दी। हालांकि Engineer Rashid की नियमित जमानत याचिका पर आदेश, अदालत में अभी भी लंबित है।
बेटे और पार्टी के साथ चुनाव प्रचार में लेंगे हिस्सा
बताते चले की बीते लोकसभा चुनाव में इंजीनियर राशिद ने बारामूला से जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को बड़े अंतर से हराया था। चुनावी समर में निर्दलीय मैदान में उतरते हुए इंजीनियर राशिद ने चुनाव जीत दर्ज की। राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी (EIP) आगामी जम्मू-कश्मीर चुनाव लड़ने जा रही है। चुनाव में पार्टी का प्रतिनिधित्व अबरार राशिद कर रहे हैं। अबरार राशिद इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद के बेटे हैं।
2022 में ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा
ज्ञात हो कि 2017 में आतंकी फंडिंग मामले में NIA ने Engineer Rashid को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद 2019 से वो जेल में बंद है। मामले में दोषी ठहराने के बाद 2022 में ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
– गौतम कुमार