अहमदाबाद: पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को गुजरात की अदालत ने एक मामले में 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में उन्हें वकील को फंसाने के आरोप में दोषी पाया गया है, जिसमें उन्हें ड्रग्स प्लांट करने का आरोप लगाया गया था।
जिला पुलिस ने राजस्थान के वकील सुमेरसिंह राजपुरोहित को 1996 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। जिला पुलिस के अनुसार, राजपुरोहित के रहते हुए एक होटल के कमरे से मादक पदार्थ बरामद किया गया था। पूर्व पुलिस अधिकारी की पत्नी श्वेता भट्ट ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी।
हालांकि, राजस्थान पुलिस ने बाद में कहा कि राजपुरोहित को बनासकांठा पुलिस ने राजस्थान के पाली में स्थित एक विवादित संपत्ति को स्थानांतरित करने के वास्ते दबाव बनाने के लिए झूठा फंसाया गया था। पूर्व पुलिस निरीक्षक आई बी व्यास ने मामले की गहन जांच का अनुरोध करते हुए 1999 में गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था। जिसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी पाया और 20 साल की कैद की सजा सुनाई है।