जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

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नई दिल्ली/डेस्क: जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है. हाईकोर्ट ने शनिवार को उनकी जमानत से जुड़ी याचिका पर दोपहर करीब 12 बजे अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत तो दे दी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है. इस वजह से पूर्व सांसद अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

धनंजय सिंह को जौनपुर की स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद उन्होंने कोर्ट इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में पिछले महीने याचिका दाखिल की थी. इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 25 अप्रैल को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. अब शनिवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है.

हालांकि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है. कोर्ट ने पूर्व सांसद की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है.

मामला क्या था ?

धनंजय सिंह ने जौनपुर की स्पेशल कोर्ट से मिली 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में पिछले महीने क्रिमिनल अपील दाखिल की थी. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया. अपहरण के एक मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट जौनपुर ने धनंजय सिंह को 6 मार्च को 7 साल की सजा सुनाई थी. धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.