गैंगस्टर छोटा राजन को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, जिस मामले में मिली थी उम्रकैद अब उसी में मिली जमानत

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Chota Rajan

Gangster Chhota Rajan: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकालजे, जिसे छोटा राजन (Gangster Chhota Rajan) के नाम से भी जाना जाता है, को 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड में जमानत दे दी.

इस साल की शुरुआत में उसे इस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की अगुवाई वाली बेंच ने जमानत राशि 1 लाख रुपये तय की.

हाई प्रोफाइल मर्डर केस में भी मिली थी राहत

पिछले साल, एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने राजन को मुंबई के प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता डॉ. दत्ता सामंत की हाई-प्रोफाइल हत्या की साजिश रचने के आरोप से बरी कर दिया था, जिनकी 1997 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

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हालांकि, छोटा राजन (Gangster Chhota Rajan) के जल्द ही जेल से रिहा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह विभिन्न शहरों में कई अन्य मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा है. अदालत ने उसे ठोस सबूतों के अभाव के आधार पर बरी कर दिया.

अदालत ने कहा, “इस मामले में, डॉ. दत्ता सामंत की हत्या की साजिश के संबंध में आरोपी के खिलाफ कोई भी सबूत रिकॉर्ड में नहीं आया है.”

जानें क्या था पूरा मामला

डॉ. सामंत की 16 जनवरी 1997 को पद्मावती रोड पर चार लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वे अपनी जीप में पवई से घाटकोपर जा रहे थे. हालांकि 2000 में हत्या के लिए तीन लोगों को दोषी ठहराया गया था, लेकिन राजन (Gangster Chhota Rajan) का नाम इस मामले में वांछित आरोपियों में शामिल था. उसे 2015 में इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया और मुंबई लाया गया. उसके खिलाफ सभी पेंडिंग मामले फिर सीबीआई को सौंप दिए गए.

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