नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार मिल रही फर्जी बम धमकियों को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए एडवाइजरी जारी की है. जारी एडवाइजरी में, समय पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फर्जी धमकियों को हटाने, धमकियों की रिपोर्ट करने और संबंधित अधिकारियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया है.
नहीं मिलेगा सरकारी सुविधा
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में इस बात पर जोर दिया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म को आईटी अधिनियम-2000, आईटी नियम-2021 और भारतीय न्याय संहिता (BNS)-2023 का पालन करना होगा. मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर सोशल मीडिया कंपनियों सरकार द्वारा जारी इस एडवाइजरी का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें मिलने वाली सुविधाओं को रद्द कर दिया जाएगा.
एडवाइजरी में क्या निर्देश दिया गया है ?
- गलत सूचना को तुरंत हटाना : सोशल मीडिया प्लेटफार्मों सहित अन्य मध्यवर्ती संस्थाएं को जल्द से जल्द फर्जी बम धमकियों और अन्य गैरकानूनी सूचनाओं को तुरंत हटाने को कहा गया है.
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अपराधों की जानकारी : सोशल मीडिया प्लेटफार्मों सहित अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं को, ऐसी गतिविधियों या कार्यों को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं या खतरा पैदा करने की संभावना हैं.
- सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग : सोशल मीडिया प्लेटफार्मों सहित अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं को जांच और साइबर सुरक्षा प्रयासों में सहायता के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर ( 72 घंटे से अधिक नहीं) अधिकृत सरकारी एजेंसियों को संबंधित जानकारी और सहायता प्रदान करना.
250 से अधिक धमकियों के बाद सरकार का एक्शन
ज्ञात हो कि पिछले 11 दिनों में लगभग 250 फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है. जिसको लेकर इसी हफ्ते के नागरिक उड्डयन मंत्री K राममोहन नायडू ने बताया था कि सरकार इस समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास कर रही है और विधायी कार्रवाई करने की योजना बना रही है.