बिगड़ते हालात के बीच दिल्ली में GRAP – 4 लागू , जानिए किस काम की अनुमति रहेगी किसकी नहीं

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नई दिल्ली। पिछले पांच दिनों से दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ हालात में दर्ज की गई है, जिसके बाद NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने रविवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) चरण IV प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. यह प्रतिबंधों का उच्चतम स्तर है।

GRAP – 4 में इस कामों पर रहेगा प्रतिबंध

  • कक्षा VI-IX, कक्षा XI के लिए कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलेंगी।
  • ऑड ईवन मोड पर चलेगी वाहन, कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान बंद हो सकते हैं
  • सरकारी और निजी कार्यालय भी आधी क्षमता पर चल सकते हैं
  • घर से काम करने की अनुमति दी जा सकती है।
  • दिल्ली में सभी ट्रक यातायात पर रोक
  • दिल्ली में पंजीकृत भारत स्टेज-IV और डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहनों के चलने पर सख्त प्रतिबंध है।
  • सड़क, राजमार्ग, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइन और दूरसंचार जैसी रैखिक परियोजनाओं पर भी प्रतिबंध रहेगा।
  • इससे पहले GRAP चरण-III के साथ, धूल पैदा करने वाले निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू है

अभी भी क्या अनुमति है?

  • रेलवे, मेट्रो रेल सेवाओं, हवाई अड्डों, अस्पतालों, रक्षा आदि से संबंधित निर्माण और विध्वंस गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।
  • दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवीएस को अनुमति दी जाती है, यदि वे ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल संचालित हैं। हालांकि सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है। अन्य ट्रकों को आपातकालीन उद्देश्यों के लिए अनुमति दी जा सकती है।

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