GST Amendment Bill: लोकसभा से GST संशोधन विधेयक पारित, 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28% Text

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नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) द्वारा पेश केंद्रीय वस्तु एंव सेवा कर विधेयक 2023 और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 अगर आसान भाषा में कहें तो लोकसभा से GST संशोधन विधेयक 2023 संसद में पारित हो गया है।

जिसके लागू होते ही अब ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का रास्ता साफ हो गया है। नई कर प्रणाली 1 अक्टूबर से लागू होगी। GST परिषद ने पिछले हफ्ते अपनी 51वीं बैठक में केंद्रीय जीएसटी (CJST) और एकीकृत GST (IGST) अधिनियमों में संशोधन को मंजूरी दी थी।

CGST और IGST कानूनों में संशोधन संसद में पारित होने के पश्चात राज्यों को संबंधित विधानसभाओं से राज्य GST कानून में ऐसे ही संशोधनों के लिए मंजूरी लेनी होगी।

भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग कर न जाने कितने लोगों ने लाखों रुपये कमाए हैं। लेकिन इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बात कह कर कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेम और सट्टे पर 28 फीसद का टैक्स लगाया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को झटका दिया है।

भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री (online gaming industry) का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि साल 2022 में भारत की गेमिंग मार्केट 2.8 बिलियन डॉलर की थी जोकि, 2025 तक 5 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। जिसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 28 से 30 फीसद तक है और इसका कारण है भारत में ऑनलाइन गेमर्स की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी।

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