Ram Rahim Parole: चुनाव आयोग ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल की याचिका को शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। हालांकि, पैरोल के दौरान उनके हरियाणा में प्रवेश पर रोक रहेगी। गुरमीत राम रहीम किसी भी चुनाव प्रचार की गतिविधि में भाग नहीं ले सकेंगे और न ही वे सोशल मीडिया के माध्यम से किसी प्रचार में शामिल हो पाएंगे।
शर्तों का उल्लंघन होगा गंभीर
इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में उनकी पैरोल तुरंत रद्द कर दी जाएगी। हरियाणा सरकार जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी कर सकती है और संभावना है कि गुरमीत राम रहीम कल जेल से बाहर आ सकते हैं। इस दौरान वे उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा आश्रम में रह सकते हैं।
पैरोल के पीछे की पृष्ठभूमि
गुरमीत राम रहीम ने 20 दिन की पैरोल मांगी थी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण, राज्य सरकार ने पैरोल के अनुरोध को मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) को भेजा था। सीईओ ने इसके लिए आकस्मिक और बाध्यकारी परिस्थितियों के बारे में जानकारी मांगी थी।
गुरमीत राम रहीम को पहले मिली पैरोल
गुरमीत राम रहीम को पहले भी कई बार पैरोल या फरलो मिली है:
- 24 अक्टूबर 2020: पहली बार मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल।
- 21 मई 2021: मां से मिलने के लिए 12 घंटे की पैरोल।
- 7 फरवरी 2022: परिवार से मिलने के लिए 21 दिन की फरलो।
- जून 2022: 30 दिन की पैरोल, यूपी के बागपत आश्रम भेजा गया।
- 14 अक्टूबर 2022: 40 दिन की पैरोल, बागपत आश्रम में रहते हुए म्यूजिक वीडियो जारी किए।
- 21 जनवरी 2023: छठीं बार 40 दिन की पैरोल।
- 20 जुलाई 2023: सातवीं बार 30 दिन की पैरोल।
- 21 नवंबर 2023: 21 दिन की फरलो।
- 19 जनवरी 2024: 50 दिनों के लिए पैरोल।
- 13 अगस्त 2024: 21 दिन की फरलो को हाईकोर्ट ने मंजूरी दी।
गुरमीत राम रहीम सिंह दो शिष्यों से बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहे हैं और वर्तमान में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं। चुनाव आयोग द्वारा दी गई यह नई पैरोल हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों और उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के नजदीक आने के बीच राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।