Gyanvapi Mosque Case: वजूखाने सर्वे की अर्जी पर आज इलाहाबाद HC में होगी सुनवाई, कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी मस्जिद कमेटी

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Gyanvapi Mosque Case: वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद को लेकर गुरूवार, 22 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज दोपहर 2 बजे कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने के सर्वेक्षण की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में वजूखाने का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) द्वारा सर्वेक्षण कराने की अपील की गई है।

आज 2 बजे होनी है सुनवाई

आज होने वाली सुनवाई में मस्जिद कमेटी को अपना जवाब दाखिल करना होगा। पिछली सुनवाई मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के वकील की तबियत बिगड़ने के कारण टल गई थी। श्रृंगार गौरी केस की प्रमुख याचिकाकर्ता राखी सिंह द्वारा दायर की गई याचिका में यह अनुरोध किया गया है कि ज्ञानवापी परिसर के सील वजूखाने का भी सर्वेक्षण किया जाए, जैसा कि परिसर के अन्य हिस्सों का सर्वेक्षण किया गया है। याचिका में कहा गया है कि वजूखाने का सर्वेक्षण न्याय के हित में है और इससे वादी तथा प्रतिवादियों को समान रूप से लाभ मिलेगा, साथ ही अदालत को मामले में उचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

2 साल पहले वजू खाने को किया गया था सील

इस मामले में दो साल पहले कथित शिवलिंग मिलने के बाद वजूखाना पूरी तरह से सील कर दिया गया था। आज की सुनवाई में राखी सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता सौरभ तिवारी कोर्ट में पक्ष रखेंगे, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी प्रतिनिधित्व करेंगे। इस मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हो रही है। हिंदू पक्ष ने यह भी दलील दी थी कि एएसआई द्वारा किया जाने वाला वैज्ञानिक सर्वेक्षण वजूखाने या वहां से मिले कथित शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इसमें कोई तोड़फोड़ भी नहीं की जाएगी।

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