हाथरस भगदड़ हादसे में जांच की मांग वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई

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Hathras Stampede Incident: हाथरस भगदड़ हादसे में जांच की मांग वाली याचिका पर 12 जुलाई शुक्रवार यानी आज सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में 2 जुलाई को हाथरस भगदड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की गई है।

याचिका में की गई ये मांगे!

अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट से राज्यों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह किसी भी धार्मिक या अन्य लोगों के आयोजन में जनता की सुरक्षा के लिए भगदड़ या अन्य घटनाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी करें।

क्या है पूरा मामला?

2 जुलाई मंगलवार को हाथरस जिले के फुलराई गांव में भोले बाबा का प्रवचन कार्यक्रम चल रहा था। समापन के बाद वहां अचानक भगदड़ मच गई। जिसके बाद कार्यक्रम में शामिल होने आए करीब 121 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे पर पीएम मोदी, सीएम योगी ने दुख जताते हुए मृतक परिवार को 2-2 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया। वहीं 3 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस पहुंचकर पीड़ितों और मृतक के परिवारों से मुलाकात की। हादसे के बाद न्यायिक जांच का ऐलान कर न्यायिक आयोग का गठन किया गया। 4 जुलाई को एफआईआर में नामजद 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। 5 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथरस पहुंचकर ड़ितों और मृतक के परिवारों से मुलाकात की। साथ ही राहुल गांधी ने सरकार से मुआवजा बढ़ाने और निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया। 6 जुलाई को तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग हाथरस पहुंचा। मुख्य आरोपी बनाए गए आयोजक देव प्रकाश प्रभाकर के साथ 3 और आरोपियों को उस दिन गिरफ्तार किया गया।

लेखक-प्रियंका लाल