बजरंगबली को बनाया पक्षकार, कोर्ट ने लगाया एक लाख का जुर्माना

Published

नई दिल्ली/डेस्क: इंसान का लालच कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अब इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक शख्स ने दूसरे की जमीन हड़पने के लिए कोर्ट में भगवान हनुमान को पक्षकार बना लिया। यह मामला उत्तम नगर का है, जहां निजी जमीन पर बजरंगबली का मंदिर बना हुआ है और इसके मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई।

दरअसल, यह जमीन का मामला अंकित मिश्रा और सूरज मलिक के बीच चल रहा है, जिसमें सूरज मलिक का कहना है कि वह इस जमीन का मालिक है, जबकि अंकित मिश्रा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उस जमीन पर मंदिर बने होने के कारण सूरज ने अपनी जमीन का मालिकाना हक खो दिया है।

ये मामला इतना चौंकाने वाला था कि जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन भगवान भी मुझसे पहले पक्षकार होंगे। हालांकि, शुक्र है कि यह प्रॉक्सी की ओर से दैवीय शक्ति का मामला प्रतीत होता है। जिसके बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अंकित मिश्रा की अपील खारिज कर दी।

और साथ ही उसे अंकित मिश्रा पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया, जिसे उन्हें सूरज को देने का आदेश दिया गया है। अंकित मिश्रा अब यह दलील देना शुरू न कर दे कि जुर्माने की रकम भगवान हनुमान भी शेयर करेंगे, इसलिए कोर्ट ने साफ किया कि हर्जाने की पूरी रकम का भुगतान अंकित मिश्रा ही करेंगे।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *