वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की पूजा करने का अधिकार जिला अदालत द्वारा दिए जाने के बाद, मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंचा था लेकिन हाई कोर्ट ने भी ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक लगाने से इंकार करते हुए। मुस्लिम पक्ष की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।
बता दें कि, मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती थी। हाईकोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। वहीं, 26 फरवरी को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल ने बेंच इस फैसले को सुनाया है।