Stone pelting on trains: बिहार के गया में बुधवार (11 सितंबर) को वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंका गया, जिससे ट्रेन की खिड़की का शीशा टूट गया। बता दें कि, ये घटना उस वक्त घटी जब वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल चल रहा था। लेकिन ये कोई हैरानी की बात नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। या यूं कहें कि कई बार ट्रेनों पर पत्थर फेंके जा चुके हैं, जिसके चलते कई लोग घायल भी हुए हैं।
ट्रेन पर पत्थर मारा, तो हो सकती है 5 साल तक की सजा
चलती ट्रेन पर पत्थर फेंकने या ट्रेन को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने पर रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत कार्रवाई की जाती है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। यह कानून ट्रेनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
ऐसे मामलों में अब तक 39 लोगों पर हो चुकी है कार्रवाई
मार्च 2023 में तेलंगाना में वंदे भारत ट्रेनों पर कई जगहों पर पथराव किया गया था, जैसे काजीपेट, खम्माम, भोंगीर और एलुरु-राजमुंदरी। इस मामले में रेलवे ने 39 लोगों पर कार्रवाई की और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने गिरफ्तार किए गए लोगों में 17 साल तक के बच्चे भी शामिल थे।
बता दें कि ट्रेनों पर पथराव की घटनाओं के चलते रेलवे सुरक्षा बल और अन्य एजेंसियों द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाती है, ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।