Kejriwal-Atishi Defamation Case: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 30 सितंबर (सोमवार) यानी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें, दोनों ही नेताओं ने बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा दाखिल मानहानी केस को रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट दोनों नेताओं की यह याचिका पहले ही खारिज कर चुका है।
राजीव बब्बर ने किया मानहानी का केस
बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने अग्रवाल समाज के वोटरों के नाम बड़े पैमाने पर वोटिंग लिस्ट से काटने वाले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी के बयान पर मानहानि मामला दर्ज कराया था। बता दें, दिसंबर 2018 में आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर अग्रवाल समाज के वोट काटने का आरोप लगाया था।
अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे BJP पर आरोप
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8 दिसंबर 2018 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर दावा किया था कि अग्रवाल समाज के दिल्ली में कुल 8 लाख वोट है। उनमें से लगभग 4 लाख वोट बीजेपी ने कटवा दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि आज तक यह समाज बीजेपी का कट्टर वोटर था। इस बार नोटबंदी और जीएसटी की वजह से ये नाराज हैं तो बीजेपी ने इनके वोट ही कटवा दिए हैं।
ट्रायल कोर्ट ने 2020 में टिप्पणी को माना मानहानिकारक
फरवरी 2020 में ट्रायल कोर्ट ने आप नेताओं की टिप्पणी को मानहानिकारक माना। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर केस खत्म करने की मांग की। जिसे 2 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की, जिसपर शुक्रवार को सुनवाई टल गई। Kejriwal-Atishi Defamation Case
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