Kolkata Doctor Rape-Murder Case: CM ममता बनर्जी द्वारा PM मोदी को लिखे पत्र का अन्नपूर्णा देवी ने दिया करारा जवाब, पलटवार करते हुए लिखा पत्र

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Kolkata Doctor Rape-Murder Case: पश्चिम बंगाल में कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर केस को लेकर पूरे देश में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर हमला बोल रही है। साथ ही दोनों के बीच जूबानी जंग भी जारी है। दोनों ही दल राज्य में एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को अब तक दो चिट्ठियां लिख दी हैं। शुक्रवार को लिखे पत्र में सीएम ममता बनर्जी ने रेप, हत्या जैसे अपराधों के लेकर केंद्रीय कानून और कठोर सजा दिए जाने की मांग की है।

ममता बनर्जी के पत्र पर अन्नपूर्णा देवी का पलटवार

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पीएम मोदी को लिखे पत्र पर केंद्र सरकार ने कहा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराधों से निपटने के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त रूप से कड़े हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सीएम ममता बनर्जी की चिट्ठी पर पलटवार करते हुए जवाब दिया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा,

“प्रिय मेमता जी, कृपया मेरे पत्र दिनांक 25 अगस्त, 2024 और आपके पत्र दिनांक 29 अगस्त, 2024 को देखें, जो माननीय प्रधान मंत्री को संबोधित है, ताकि बलात्कार/बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर मामलों के निपटान के लिए अनिवार्य प्रावधान के साथ एक कठोर कानून और अनुकरणीय दंड पर विचार किया जा सके। परीक्षण प्राधिकारियों द्वारा एक विशिष्ट समय सीमा।

पश्चिम बंगाल में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) और विशेष पॉक्सो कोर्ट की स्थिति के बारे में आपके पत्र में निहित जानकारी के संबंध में, मैं उल्लेख कर सकती हूं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल ने 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए हैं। (एफटीसी), जो कि केंद्र सरकार की योजना के तहत कवर किए गए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) के समान नहीं हैं, जैसा कि मेरे पिछले डीओ पत्र दिनांक 25.08.2024 में बताया गया है।

पश्चिम बंगाल में 48,600 रेप, POCSO के मामले लंबित

पश्चिम बंगाल में एफटीसी में 30.06.2024 तक कुल 81,141 मामले लंबित थे। दूसरी ओर, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs) विशेष रूप से बलात्कार और POCSO अधिनियम के मामलों से निपटने के लिए समर्पित हैं। पश्चिम बंगाल में 48,600 बलात्कार और POCSO मामलों के लंबित होने के बावजूद, राज्य ने अतिरिक्त 11 FTSCs का संचालन नहीं किया है, जो राज्य की आवश्यकता के अनुसार, बलात्कार और POCSO दोनों मामलों से निपटने के लिए विशेष POCSO अदालतें या संयुक्त FTSCs हो सकते हैं।

“रेप/रेप हत्या के लिए कठोर दंड BNS में मौजूद हैं”

उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा, “मैं अपने पहले के संचार को दोहराती हूं कि हत्या के साथ बलात्कार/बलात्कार के लिए कठोर दंड पहले से ही भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में मौजूद हैं। इसमें बलात्कार के लिए न्यूनतम 10 साल के कठोर कारावास का प्रावधान है और अपराध की गंभीरता के आधार पर दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास या मौत की सजा तक बढ़ाई जा सकती है। मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में जांच पूरी करने का प्रावधान है जिसमें बलात्कार के मामलों में फोरेंसिक जांच भी शामिल है। एफआईआर की तारीख से दो महीने और आरोप पत्र दाखिल होने के दो महीने के भीतर मुकदमा पूरा करना होगा।”