Kolkata Rape and Murder Case: पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश , जानें- क्या है खास?

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Kolkata Rape and Murder Case
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Kolkata Rape and Murder Case: कोलकाता रेप-मर्डर केस में सीएम ममता बनर्जी की सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे देश में रेप और मर्डर के आरोपियों के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। घटना के बाद से ही डॉक्टर हड़ताल पर हैं, तो वहीं मामले में ममता सरकार और कोलकाता (Kolkata Rape and Murder Case) पुलिस के काम पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन सबके बीच ममता बनर्जी सरकार ने महिला और बाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया गया है। इस बिल का नाम अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 रखा गया है। इस बिल में महिलाओं और बच्चों से अपराध के लिए कई नियम बनाए गए हैं, जिसका मकसद राज्य में महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अपराध पर रोक लगाना है।

इस बिल के अंदर क्या है?

इस बिल में रेप, हत्या के केस में फांसी का प्रावधान किया गया है। इस बिल के अंदर चार्जशीट दायर करने के 36 दिन के भीतर मौत की सजा का प्रावधान होगा। रेप के साथ-साथ एसिड अटैक के लिए भी इस बिल में आजीवन कारावास की सजा देने का प्रावधान होगा। हर जिले में स्पेशल फोर्स-अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी। यह अपराजिता टास्क फोर्स- रेप, एसिड अटैक या फिर छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई करेगी। बता दें कि इस बिल में एक और खास चीज जोड़ी गई है कि यदि किसी ने पीड़िता की पगचान उजागर की तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी।

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