LMV driving licence News: अब हल्के मोटर वाहन (LMV) चलाने का लाइसेंस रखने वाले ड्राइवर 7,500 किलोग्राम तक के कमर्शियल वाहन भी चला सकते हैं. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला भी सुनाया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि ‘बीमा कंपनियां LMV लाइसेंस के आधार पर इंश्योरेंस क्लेम से मना नहीं कर सकती हैं. बता दें, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने यह फैसला बुधवार (6 नवंबर) को सुनाया है.
जानें-कोर्ट ने क्या कहा?
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि ‘देश में हो रही सड़क दुर्घटनाएं चिंता का विषय है. लेकिन LMV लाइसेंस धारक दुर्घटनाओं में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं. इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं है. इसी के साथ कोर्ट ने कहा, बीमा कंपनियों द्वारा दायर याचिकाएं इस बात का सही सबूत देने में विफल रहीं कि एलएमवी लाइसेंस धारकों के कारण अधिक दुर्घटनाएं हुईं.