Love Jihad: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब लव जिहाद पर और सख्ती बरतने का फैसला करने जा रही है। इस तरह के अपराध करने पर अब उम्रकैद की सजा दी जाएगी। इससे जुड़ा एक विधेयक योगी सरकार कल यानी मंगलवार 30 जुलाई को विधानसभा में पेश कर सकती है। इसके साथ इस विधेयक में कई अपराधों में सजा को दोगुना तक बढ़ा दिया गया है। लव जिहाद के तहत नए अपराध को भी शामिल किया गया है। इस विधेयक में धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है।
योगी सरकार हो रही है और सख्त
बता दें कि यूपी में हिंदू लड़कियों को प्यार के बहाने धर्म परिवर्तन करने के कथित अभियान को रोकने के लिए योगी सरकार सख्ती बरत रही है। इससे पहले बनाए गए लव जिहाद कानून में लड़की का धर्म बदलने के उद्देश्य से की गई शादी को अमान्य घोषित करने का प्रस्ताव था और साथ ही दोषी को 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान था। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने पर 1 से 5 साल की जेल सजा देने और 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था।
यूपी में ‘लव जिहाद’ विरोधी कानून में और भी सख्ती
योगी सरकार ने ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून को और सख्त बनाने का काम किया है। अब इस अपराध में उम्रकैद की सजा और जुर्माना तक की सजा दी जा सकती है। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग भी अब अपराध होगा। चाहे वो घरेलू स्तर पर हो या विदेशी फंडिंग से। अगर किसी को धर्म बदलने के लिए डराया-धमकाया गया है या झूठे वादे किए गए तो भी दोषी पर सख्त कार्यवाई की जाएगी।