MCD Standing Committee: MCD कमिश्नर के आदेश को शैली ओबेरॉय बताया अवैध! दिया बड़ा बयान

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MCD Standing Committee: MCD की स्टैंडिंग कमेटी के 18वें सदस्य (सदन में चुने जाने वाले छठे सदस्य) के लिए चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच खींचतान जारी है। वहीं इन सब के बीच एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव 27 सितंबर यानी आज दोपहर 1 बजे होगा। इस आदेश को दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने अवैध बताया है।

आदेश पूरी तरह से अवैध -शैली ओबेरॉय

MCD Standing Committee: दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा, “कल रात को उपराज्यपाल के निर्देश पर कमिश्नर द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि ‘आज 1 बजे स्थायी समिति के 6वें सदस्य का चुनाव होगा। वह आदेश पूरी तरह से अवैध है। DMC एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई हैं। उपराज्यपाल के पास किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है कि वे हाउस की मीटिंग में हस्तक्षेप कर पाएं।”

इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि “कल भी बीजेपी ने चुनाव प्रक्रिया में खलल डाली। कल मजबूरन मुझे सदन 5 तारीख तक स्थगित करना पड़ा। अगर हम कानून की बात करें तो वैध चुनाव 5 अक्टूबर को ही होंगे। मेयर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हों। बीजेपी को समझना होगा कि नगर निगम में इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी। बीजेपी की क्या मंशा है कि कल रातों-रात चुनाव करवाने की कोशिश की गई?”

मेयर ने 5 अक्टूबर को चुनाव कराने का दिया निर्देश

इसी के साथ दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने MCD कमिश्नर को 5 अक्टूबर को स्थायी समिति के छठे सदस्य के लिए चुनाव कराने का निर्देश दिया है।