NTA को आज दोपहर 12 बजे तक शहर और सेंटर वाइज जारी करने होंगे छात्रों के परिणाम

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NEET UG Paper Leak 2024 Case: नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक सभी छात्रों के परिणाम अपनी वेबसाइट पर शहर और सेंटर वाइज जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को गुरुवार को आदेश दिया था। कोर्ट ने इसी के साथ ये भी कहा कि इस प्रक्रिया में छात्रों की पहचान उजागर न की जाए। बता दें, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 22 जुलाई को सुबह 10.30 बजे नीट यूजी याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेगी।

नीट पेपर लीक मामले में 18 जुलाई को हुई थी सुनवाई

नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई गुरुवार को सुनवाई हुई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की।

SC का सवाल, कितने छात्रों ने बदला अपना एग्जाम सेंटर?

18 जुलाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एनटीए से पूछा, कितने छात्रों ने बदला अपना एग्जाम सेंटर? इसके जवाब में एनटीए ने कहा, 15,000 छात्रों ने करेक्शन के दौरान एग्जाम सेंटर चेंज किए थे। इसी के साथ एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, छात्र सिर्फ शहर बदल सकते हैं और कोई भी उम्मीदवार सेंटर नहीं चुन सकता। सेंटर का आवंटन सिस्टम द्वारा किया जाता है। सेंटर का आवंटन परीक्षा से सिर्फ दो दिन पहले होता है, इसलिए किसी को नहीं पता कि कौन सा सेंटर मिलने वाला है।

सुनवाई के दौरान CJI का याचिकाकर्ता से सवाल

18 जुलाई गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीजेआई ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप हमें संतुष्ट करें कि पेपर लिक बड़े पैमाने पर हुआ और परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इस मामले में जांच की दिशा क्या होनी चाहिए वह भी हमें बताएं।

लेखक-प्रियंका लाल