केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज, SC ने सुनाया फैसला

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Arvind Kejriwal Money Laundering Case

नई दिल्ली/डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी की तरफ से की गई गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका को आज (13 मई) खारिज कर दिया।

ईडी ने दायर की थी याचिका

याचिकाकर्ता का कहना था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से पद नहीं छोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने से कई काम प्रभावित हो रहे हैं। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह देखना एलजी के अधिकार क्षेत्र में आता है, कोर्ट किसी को पद से हटाने का आदेश नहीं दे सकता।

बता दें कि, दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की तरफ से गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह औचित्य का विषय है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने याचिका ऐसे समय पर खारिज की है जब केजरीवाल को फिलहाल में ही लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता कई बार यह कह चुके हैं कि वह सीएम पद पर बने रहेंगे।

लेखक: रंजना कुमारी