राहुल गांधी को मानहानि के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली जमानत

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नई दिल्ली/डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल आज यानी मंगलवार को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए. ये मामला 2018 का है. मानहानि के एक मुकदमे में उनकी पेशी हुई. पेशी के कारण राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कुछ घंटों का ब्रेक लग गया. राहुल गांधी ने 2018 में अमित शाह पर टिप्पणी की थी.

राहुल गांधी को मिली जमानत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को मानहानि के मामले में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए. इस दौराणकोंग्रेस्स कार्यकर्ता भी कोर्ट परिसर में मौजूद रहे. राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया. इसके बाद उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी. गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

इसी बात से आहत बीजेपी नेता पूर्व को ऑपरेटिव चेयरमैन विजय मिश्र ने दीवानी न्यायालय की एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था. इसी मामले में आज सुनवाई हुई. लिहाजा भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर उन्होंने न्यायालय में समर्पण किया.

क्या है मामला

दरअसल, राहुल गांधी ने साल 2018 में बेंगलुरु की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता और गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कथित तौर पर उन्हें ‘हत्यारा’ कह दिया था. इस पर विजय मिश्रा नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था. जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को इस मामले में समन भेजा था.

जानकारी के मुताबिक, अगर पर्याप्त सबूतों के बाद राहुल गांधी को दोषी करार दिया जाता तो उन्हें दो साल की सजा हो सकती थी.

लेखक: इमरान अंसारी