Rajasthan News:  राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू की 5 दिन के लिए बढ़ाई पैरोल

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जयपुर/राजस्थान: राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार (3 सितंबर) को आसाराम बापू की पैरोल अवधि को पांच दिन के लिए बढ़ा दी है, ताकि वह पुणे के बाहरी इलाके खोपोली स्थित माधवबाग आयुर्वेद अस्पताल में अपना इलाज करवा सके। आसाराम वर्तमान में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। आसाराम को नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 2018 में दोषी ठहराया गया था।

13 अगस्त को राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम को सात दिन की पैरोल दी थी, जिसके बाद वह अपने हृदय रोग के उपचार के लिए पुणे रवाना हो गया था। न्यायालय ने निर्देश दिया था कि उपचार के दौरान वह किसी से नहीं मिल पाएगा और चिकित्सा तथा यात्रा संबंधी सभी खर्चों का वह स्वयं वहन करेगा।

खोपोली स्थित अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच आसाराम को एक प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया है। इससे पहले भी आसाराम को पुलिस हिरासत में जोधपुर के एक निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी गई थी। लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने पर उसे जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। मार्च 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य आधार पर सजा को निलंबित करने की मांग की थी।

2018 में जोधपुर की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के आरोप में आसाराम को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद से वह 2 सितंबर 2013 से जेल में बंद हैं। जनवरी 2023 में गुजरात की एक अदालत ने एक अन्य यौन उत्पीड़न मामले में भी उन्हें दोषी ठहराया था और उस मामले में भी उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।