RBI ने Paytm को दी 15 दिनों की छूट, निर्धारित समय सीमा बढ़कर हुई 15 मार्च

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मुंबई: आर्थिक संस्थान आरबीआई (RBI) ने आज पेटीएम पेमेंट्स (Paytm) को 15 दिनों की छूट देने का निर्णय लिया है, जिसे पहले 29 फरवरी से लागू किया जाना था, अब यह 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया है।

आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने पिछले सप्ताह में कहा था कि पेटीएम को जमा स्वीकार करने से रोकना “पर्यवेक्षी कार्रवाई का हिस्सा है और प्रतिबंध स्थिति की गंभीरता के अनुपात में हैं।”

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे (RBI Deputy Governor Swaminathan J) ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाइयां वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं, और संस्थाओं को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

इस मुद्दे पर विचार करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने कहा, “यह एक विशिष्ट संस्थान से जुड़ा मुद्दा है और पूरे सिस्टम को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है।”

इसके साथ ही, गवर्नर ने संवाददाताओं से कहा, “मैं सीधे पेटीएम मुद्दे पर बात करना चाहता हूं और पूरे सिस्टम के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।”

इस निर्णय से सामाजिक मीडिया (Social Media) पर अफवाहें फैली हैं, जबकि बाजार में हलचल बनी है। पेटीएम कंपनी ने अभी तक इस पर कोई आपत्ति नहीं जारी की है।