RBI ने बढ़ाई समय-सीमा, अब 7 अक्टूबर तक बदल सकेंगे 2,000 रुपये के नोट, जानिए इसके बाद क्या होगा?

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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शनिवार (30 सितंबर) को 2,000 रुपये के नोटों को जमा करने या बदलने की समय सीमा 7 अक्टूबर, 2023 तक एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। इस समय सीमा के बाद, उच्च मूल्य वाले नोटों को केवल RBI के कार्यालय में ही बदला जा सकता है।

इस तारीख के बाद आरबीआई द्वारा जारी किये गए 19 ऑफिस और आसपास के बैंकों में यह सुविधा बंद कर दी जाएगी।

शनिवार को आरबीआई द्वारा दिए गए अपने बयान में कहा है कि, “चूंकि निकासी प्रक्रिया के लिए निर्दिष्ट अवधि (30 सितंबर, 2023) समाप्त हो गई है, और एक समीक्षा के आधार पर, 2000 रुपये के बैंक नोटों को जमा या बदलने की वर्तमान व्यवस्था को 07 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।”

इसी साल मई में लिया था RBI ने यह निर्णय

आरबीआई ने इस साल 19 मई को 2,000 रुपये के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने का फैसला किया था और नोटों को जमा करने या बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की थी। केंद्रीय बैंक ने शनिवार को उच्च मूल्य वाले मुद्रा नोटों को जमा करने और बदलने की समय सीमा 7 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ाते हुए कहा, “2,000 रुपये के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।”

एक बार में 20 हजार रुपये बदले जा सकते हैं

मुद्रा धारक 7 अक्टूबर तक अपने नजदीकी बैंकों में एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक 2,000 रुपये के नोट जमा या बदल सकते हैं। हालांकि, बैंक खाते में बिना किसी राशि सीमा के जमा किया जा सकता है।

कहां-कहां पर उपलब्ध है ये सुविधा?

2000 के नोटों की विनिमय और जमा करने की ये सुविधा आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में भी उपलब्ध है। आरबीआई ने एक बयान में कहा, “देश के भीतर से व्यक्ति/संस्थाएं भारत में अपने बैंक खातों में क्रेडिट के लिए 2,000 रुपये के नोट इंडिया पोस्ट के माध्यम से आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी को भी भेज सकते हैं।

अब तक 2000 रुपये के 96 प्रतिशत बैंक नोट वापस हुए

आरबीआई ने कहा कि, “बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 19 मई, 2023 तक प्रचलन में 2000 रुपये के बैंक नोटों के कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये में से 3.42 लाख करोड़ रुपये वापस प्राप्त हो गए हैं, जबकि केवल 0.14 लाख करोड़ रुपये ही प्रचलन में हैं। 29 सितंबर, 2023 को कारोबार बंद। इस प्रकार, 19 मई, 2023 तक प्रचलन में 2000 रुपये के 96 प्रतिशत बैंक नोट वापस आ गए हैं।”

RBI 2,000 रुपये के नोट क्यों वापस ले रहा है?

RBI ने अपनी ‘स्वच्छ नोट नीति’ के अनुसरण में 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने ये निर्णय 19 मई, 2023 को उच्च मूल्य वाले मुद्रा नोटों को वापस लेने की घोषणा करते हुए लिया था।

जिसपर आरबीआई ने कहा था कि, “यह भी देखा गया है कि इस मूल्यवर्ग (2,000 रुपये के बैंक नोट) का उपयोग आमतौर पर लेनदेन के लिए नहीं किया जाता है। इसके अलावा, अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक जनता की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त बना हुआ है।”

2000 के नोटों की वापसी मुद्रा प्रबंधन ऑपरेशन का हिस्सा

आरबीआई के इस संबोधन के बाद ये सवाल उठता है कि अगर 2000 के नोटों का इस्तेमाल आमतौर पर लेनदेन के लिए नहीं किया जाता है, तो इन नोटों को मार्केट में उतारा ही क्यों गया। इस सवाल का जवाब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के 22 मई 2023 को दिए गए इस बयान से मैच खाता है, जो उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान दिया था।

इस दौरान आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि, “2,000 रुपये के बैंक नोट मुख्य रूप से 2016 में नोटबंदी के बाद वापस लिए गए नोटों की भरपाई के लिए पेश किया गया था।” साथ ही उन्होंने कहा, “2,000 रुपये के नोटों ने अपना चक्र और उम्र पूरी कर ली है और उनकी वापसी मुद्रा प्रबंधन ऑपरेशन का हिस्सा है।”

बता दें कि आरबीआई द्वारा जारी बयान के अनुसार, 7 अक्टूबर की समय सीमा के बाद, 2000 रुपये के बैंक नोटों को जमा/विनिमय करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। जो निम्न प्रकार है….

  1. बैंक शाखाओं में जमा/विनिमय बंद कर दिया जाएगा।
  2. 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा 2000 रुपये के बैंक नोटों का आदान-प्रदान एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक जारी रखा जा सकता है।
  3. व्यक्ति/संस्थाएं भारत में अपने बैंक खातों में किसी भी राशि के क्रेडिट के लिए आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में 2000 रुपये के बैंक नोट जमा कर सकते हैं।
  4. देश के भीतर से व्यक्ति/संस्थाएं भारत में अपने बैंक खातों में क्रेडिट के लिए आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी एक को संबोधित इंडिया पोस्ट के माध्यम से 2,000 रुपये के बैंक नोट भेज सकते हैं।
  5. ऐसा विनिमय या क्रेडिट प्रासंगिक आरबीआई/सरकारी नियमों, वैध पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और आरबीआई द्वारा उचित समझे जाने वाले उचित परिश्रम के अधीन होगा।
  6. अदालतें, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, सरकारी विभाग या जांच कार्रवाई या प्रवर्तन में शामिल कोई अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण, जब भी आवश्यक हो, बिना किसी सीमा के 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में से किसी में भी 2000 रुपये के बैंकनोट जमा/विनिमय कर सकते हैं।