RBI ने लिया SBI समेत इन बैंकों के खिलाफ सख्त एक्शन, जानिए वजह

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नई दिल्ली/डेस्क: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक बार फिर से बैंकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है. अबकी बार आरबीआई की गाज तीन बैंकों पर गिरी है. इनमें देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई (State Bank of India), केनरा बैंक (Canara Bank) और सिटी यूनियन बैंक (City Union Bank) शामिल हैं. इन बैंकों पर विभिन्न रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के चलते लगभग 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

State Bank of India पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना

आरबीआई ने सोमवार को बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर सबसे ज्यादा 2 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका गया है. बैंक पर आरोप है कि उसने डिपॉजिटर अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 के कुछ नियमों का उल्लंघन किया है. केंद्रीय बैंक ने सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

बैंक पर आरबीआई के एनपीए अकाउंट्स से जुड़े इनकम रिकग्निशन के प्रुडेंशियल नियमों, एसेट क्लासिफिकेशन और एडवांस प्रोविजनिंग नियमों के अलावा नो योर डायरेक्शन रूल के उल्लंघन का आरोप है. केनरा बैंक पर भी कुछ दिशानिर्देशों का पालन न करने का आरोप है. इसलिए बैंक पर 32.30 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है.

केनरा बैंक पर भी लगा जुर्माना

केंद्रीय बैंक ने नियमों का पालन न करने पर केनरा बैंक लिमिटेड पर 32.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. आरबीआई ने नोट किया कि बैंक सीआईसी से ऐसी अस्वीकृति रिपोर्ट प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अस्वीकृत डेटा को सुधारने और क्रेडिट सूचना कंपनियों के साथ अपलोड करने में विफल रहा. इसके अलावा, केनरा बैंक ने कुछ ऐसे खातों का पुनर्गठन किया जो 31 मार्च, 2021 तक मानक संपत्ति नहीं थे.

यूनियन बैंक पर भी लगा जुर्माना

आरबीआई ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के विचलन से संबंधित उल्लंघनों के लिए सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. आरबीआई ने कहा कि जैसा कि उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया था और निरीक्षण के दौरान मूल्यांकन किया गया था, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर था. इसने अपने ग्राहकों के खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की प्रणाली नहीं रखी.

लेखक: इमरान अंसारी