Sanjay Raut Defamation Case: महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। शिवसेना सांसद (उद्धव गुट) संजय राउत मानहानि मामले में दोषी करार दिए गए हैं। बता दें, कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी उन पर लगाया है।
बता दें, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। इसी के साथ उन्होंने संजय राउत के खिलाफ धारा 499 और धारा 500 के तहत कार्रवाई की मांग की थी। जिसपर 26 सितंबर (गुरुवार) यानी आज मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने सुनवाई की है।
संजय राउत पर क्या है आरोप?
Sanjay Raut Defamation Case- जानकारी के मुताबिक, शिवसेना सांसद (उद्धव गुट) संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया गया है। बता दें, संजय राउत पर आरोप है कि उन्होंने मेधा पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था।
संजय राउत की सजा पर किरीट सोमैया का बड़ा बयान
शिवसेना सांसद (उद्धव गुट) संजय राउत की सजा पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, “संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई गई है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्हें यह रकम शिकायतकर्ता प्रोफेसर डॉ. मेधा सोमैया को देनी होगी।”
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